अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स एक लाख रुपए से ज्यादा है तो आप 31 जुलाई से पहले इसका भुगतान कर दें. नहीं तो आपको बाद में पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. CBDT की ओर से भी इसको लेकर सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें बताया था कि सभी टैक्सपेयर्स 31 जुलाई तक इसका भुगतान कर दें. इस टैक्स का पेमेंट न करने पर हर महीने 1 फीसदी की दर ब्याज लगाया जाएगा. (Image:Pixaway)
इसके अलावा सरकार ने EPFO के कॉन्ट्रिब्यूशन को भी 3 महीने के लिए घटा दिया था. सरकार ने मई, जून और जुलाई में पीएफ का कॉन्ट्रिब्यूशन घटाया था, जिसके कारण कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी मिल रही थी, लेकिन अगस्त से सभी का पहले के बराबर ही पीएफ कटेगा. यानी अब से आपका 12 फीसदी पीएफ कटेगा. (Image:Reuters)
इसके अलावा सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. पहले इस तरीख को आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक किया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया है.
सरकार टैक्स सेविंग निवेश के लिए आखिरी तारीख बढ़ा दी थी. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई तक कर दी गई है. यानी अब कोई भी व्यक्ति इस तारीख तक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर डिडक्शन का बेनिफिट ले सकता है. (Image:Reuters)
इसके अलावा सरकार ने टीडीएस और टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 किया था. इसलिए इस काम को आप आज ही निपटा लें. (Image:Pixway)
कोरोना संकेट में सरकार ने स्मॉल सेविग्स स्कीम में निवेश की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया था. इसलिए आप इसे आज ही निपटा लें.(Image:Pixaway)
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